मैरिज सर्टीफिकेट ‌‘डीजी लॉकर' में उपलब्ध होंगे

अगले महीने से पुणेवासियों को मनपा की सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा

    11-Oct-2023
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शिवाजीनगर, 10 अक्टूबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
घर खरीदते समय, वारिस अधिकार सहित कई उद्देश्यों के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र ले जाना पड़ता है. पुणेवासियों को अब यह प्रमाणपत्र ले जाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि, पुणे मनपा ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को केंद्र सरकार के ‌‘डीजी लॉकर' ऐप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके लिए अभी विभिन्न स्तरों पर परीक्षण चल रहे हैं. वर्ष 2008 के बाद के प्रमाणपत्र अगले महीने के भीतर डीजी लॉकर में उपलब्ध होंगे. शादी के बाद विवाह को कानूनी रूप से साबित करने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है.
 
भारत में विवाह के पंजीकरण के लिए दो कानून हैं, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम है. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, यदि दोनों पक्ष अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं या पहली शादी से पति-पत्नी जीवित नहीं हैं, तो दूसरी शादी की जा सकती है. यह कानून विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं और दोनों पक्षों के एक-दूसरे के प्रति कानूनी दायित्व भी तय करते हैं. वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अपने अधिकार पाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य कर दिया.
 
डीजी लॉकर में आधार, पैन, लाइसेंस, वाहन कार्ड, मार्कशीट, टैक्स सर्टिफिकेट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, इसलिए उनकी मूल प्रति ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. पुणे के कई नागरिक ‌‘डीजी लॉकर' ऐप का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए, मनपा ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को डीजी लॉकर में शामिल करने का निर्णय लिया है. मनपा के पास वर्ष 2008 से ऑनलाइन उपलब्ध प्रमाणपत्रों की जानकारी है. मनपा में हर साल करीब 10 हजार शादियां पंजीकृत होती हैं. यह सभी जानकारी को डीजी लॉकर के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने का कार्य चल रहा है. यह सेवा अगले महीने नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी.
 
विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक
 मनपा के 15 जोनल कार्यालयों में विवाह पंजीकृत होते हैं. यह प्रक्रिया वर्ष 2008 से ऑनलाइन कर दी गई है. पंजीकरण के समय वर-वधू से आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क प्राप्त कर क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है. बैंक खाता खोलने, घर खरीदने, ऋण मामले, विरासत का दावा आदि के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक है. इस प्रमाणपत्र को इनमें से प्रत्येक कार्य के साथ ले जाना होता है. मनपा ने ऐसी व्यवस्था की है कि इसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
 
पुणे देश की पहली मनपा
मनपा ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र को ‌‘डीजी लॉकर' में उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया है. यह सेवा अगले महीने उपलब्ध होगी. इसमें वर्ष 2008 के बाद के प्रमाणपत्र होंगे. पुणे डीजी लॉकर में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने वाली देश की पहली मनपा है.
                                                                                                   - राहुल जगताप (प्रमुख, कंप्यूटर विभाग, पुणे मनपा)