गणेश मंडपों के कारण हुए गड्ढों को तत्काल भरें

मनपा आयुक्त विक्रम कुमार द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश

    03-Oct-2023
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पुणे, 2 अक्टूबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
गणेश मंडप के कारण हुए गड्ढा को तत्काल भरें अन्यथा जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे निर्देश आयुक्त विक्रम कुमार ने दिए. गणेशोत्सव के दौरान कई गणेश मंडलों ने मंडप, रनिंग मंडप, झांकी मंडप बनाने के लिए सड़कों की खुदाई की है. गणेशोत्सव समाप्त हो चुका है, इसी पृष्ठभूमि में मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने सड़क को लेकर निर्देश जारी किए हैं. गणेश जी का विसर्जन हो चुका है. इसलिए हर जिला उपायुक्त और जोनल अधिकारी सड़क पर लगे मंडप और विज्ञापन होर्डिंग्स को तुरंत हटाएं. साथ ही सड़क विभाग को निर्देश दिया है कि बारिश के कारण हुए गड्ढ़ों को सड़क विभाग 7 अक्टूबर तक भर दे.
 
इसके बाद भी यदि सड़क पर गड्ढ़ों मिले तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आयुक्त ने कही. इस बीच शहर में अभी भी कई जगहों पर रनिंग मंडपों और प्रदर्शन मंडपों को हटाने का काम जारी है. कुछ स्थानों पर मंडप के पोल, तख्त आदि सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है. बारिश के कारण मंडप के नीचे जमा कीचड़ अभी तक हटाया नहीं गया है. नवरात्रि उत्सव कई मंडलों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए चल मंडप और प्रदर्शन मंडप को उन मंडलों से नहीं हटाया जाता है. साथ ही, विसर्जन जुलूस की गाड़िया जगह-जगह खड़ी हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है, इससे ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है. क्या मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? ऐसा सवाल उठ रहा है. अपर आयुक्त विकास ढाकणे ने दावा किया है कि प्रशासन ने सड़क पर गड्ढ़ों भरने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि बुधवार को 15 रोड मेंटेनेंस वैन के माध्यम से सिंहगढ़ रोड पर गड्ढ़ों भरने का काम किया जाएगा.
 
अवैध फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई शुरु
 
पुणे शहर में हाल ही में आयोजित गणेशोत्सव के बाद, निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी दो दिनों के भीतर मंडप न हटाने के कारण शहर के 22 गणेशोत्सव मंडलों के मंडप हटा दिए गए हैं. साथ ही शहर के अवैध फ्लेक्स बोर्ड हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है. समय सीमा के भीतर मंडप नहीं हटाने वाले मंडलों को भी नोटिस जारी करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है.
                                                                     -माधव जगताप (उपायुक्त अतिक्रमण एवं स्काई साइन लाइसेंसिंग विभाग)