होटल वैशाली मामला; विश्वजीत जाधव को मिली अग्रिम जमानत

06 Nov 2023 14:02:27
 
v
 
शिवाजीनगर, 5 नवंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
वैशाली होटल और अन्य लेन-देन के लिए पत्नी पर लेटर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए दबाव डालने के मामले में कोर्ट ने पति वेिशजीत विनायकराव जाधव की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी मंजूर कर ली. उसने एड. पुष्कर दुर्गे के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन दिया था. कोर्ट ने विभिन्न शर्तों पर जाधव को जमानत दी. इस संबंध में निकिता शेट्टी (उम्र-34 वर्ष) ने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पिड़िता का कहना है कि 6 दिसंबर 2021 को घोले रोड स्थित उसके घर पर सास, ससुर, देवर और पति ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए दबाव डाला.
 
इस मामले में जाधव की ओर से एडवोकेट. पुष्कर दुर्गे ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पूरी एफआईआर झूठी और फर्जी है. ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि उन्होंने बंदूक की नोंक पर अपने नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी बनाकर होटल वैशाली पर कब्जा करने की कोशिश की हो. आवेदक के वकील ने अदालत में सबूत प्रस्तुत किया कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन वेिशजीत जाधव उपस्थित नहीं थे. साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि जिस जगह पर घटना हुई, वहां हवा में फायरिंग की गई हो.
 
एफआईआर में प्रत्येक आरोप के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए, जिसमें कहा गया कि जिस स्थान पर घटना हुई, वहां गोली के कोई निशान नहीं थे. इसके अलावा आवेदक ने एफआईआर में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ हर आरोप का खंडन किया है. शिकायतकर्ता ने आवेदक के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं. इस बीच, आवेदक को अन्य अपराधों में जमानत दे दी गई है. एफआईआर 18 महीने के अंतराल पर दर्ज की गई है. आवेदनकर्ता ने सभी नियमों का पालन किया है और आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी की जरुरत नहीं. ऐसी बहस एड. दुर्गे ने की. कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और जमानत दे दी.
Powered By Sangraha 9.0