पिंपरी, 6 नवंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) को अब तक गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमितीकरण के लिए केवल 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं. उनमें से एक कंस्ट्रक्शन नियमित हुआ है. पीएमआरडीए क्षेत्र के विस्तार और इसकी तुलना में कम रिस्पांस को देखते हुए, गुंठेवारी के तहत निर्माण को नियमित करने के लिए 30 अप्रैल, 2024 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है. 12 मार्च 2021 को महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 में किए गए संशोधन के अनुसार, 31 दिसंबर 2020 से पहले के अनाधिकृत भूखंड और कंस्ट्रक्शन नियमितीकरण के लिए पात्र हैं.
पीएमआरडीए ने पहले अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन मालिकों को 31 अक्टूबर तक आवेदन और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए सूचित किया था. इस बीच, गुंठेवारी के तहत आवेदन और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए दिए गए समय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन मालिकों को कानूनी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आवेदन आकुर्डी में पीएमआरडीए के कार्यालय में जमा करना चाहिए. पीएमआरडीए के महानगर आयुक्त राहुल महिवाल ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अवधि के भीतर आवेदन जमा नहीं करने वाले अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन, प्लॉट धारकों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन और नगर रचना अधिनियम, 1966 की धारा 52 और 53 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कार्यों के नियमितीकरण में देरी के कारण
- पीएमआरडीए की मंजूर प्रादेशिक योजना और प्रारूप विकास योजना दोनों नक्शों को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण
- गुंठेवारी के नियमितीकरण हेतु सेल की स्थापना, कार्य प्रणाली को ठीक करना आदि कार्यों में देरी
- प्रशमन शुल्क हेतु अतिरिक्त भुगतान राशि, जटिल नियम और शर्तें
- भूखंड के सामने सड़क की चौड़ाई के अनुसार अधिकतम 2 एफएसआई तक का फायदा मिलता है.
आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही
गुंठेवारी के तहत अब तक 30 आवेदन आए हैं. एक आवेदन पर कार्रवाई कर संबंधित निर्माण को नियमित कर दिया गया है. अन्य आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है. अब आवेदन करने की समय सीमा छह महीने के लिए और बढ़ा दी गई है.
- सौरभ रांका असिस्टेंट टाउन प्लानर - पीएमआरडीए