20 गुंठा कृषि योग्य भूमि और 10 गुंठा सिंचित भूमि खरीदी जा सकेगी

10 Aug 2023 14:28:01
 

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पुणे, 9 अगस्त (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
राज्य सरकार ने कृषि भूमि मालिकों को राहत देने के लिए टुकड़ेबंदी कानून में ढील देने का फैसला किया है. इसमें कृषि के लिए निर्धारित मानक क्षेत्र कम कर दिया गया है. पहले टुकड़ेबंदी कानून के अनुसार तहसीलवार मानक क्षेत्र तय किया गया था. लेकिन, अब राज्य में मानक क्षेत्र वही रहेगा. इसके अनुसार न्यूनतम 20 गुंठा कृषि योग्य भूमि और 10 गुंठा सिंचित भूमि खरीदी जा सकती है. कृषि के लिए निर्धारित मानक क्षेत्र को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी. साथ ही सरकार ने जिला सलाहकार समितियों से चर्चा के बाद अधिसूचना प्रकाशित की.
 
इस अधिसूचना को महाराष्ट्र धारण जमिनीचे टुकड़े अधिनियम (1947 का 62) की धारा 4 की उप- धारा (2) और (2) में शामिल शक्तियों का प्रयोग करके संशोधित किया गया था. इस अधिसूचना में संशोधनों पर नागरिकों की आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे. इन आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने 8 अगस्त 2023 को अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर दी है. इसके अनुसार, यह अधिसूचना अकोला और रायगढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के शेष 32 जिलों में लागू होगी. यह अधिसूचना राजस्व विभाग के सह सचिव संजय बनकर ने जारी की है. हालांकि राज्य सरकार ने टुकड़ेबंदी कानून में बदलाव किया है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय मनपा और नगरपालिका सीमा के लिए लागू नहीं होगा.
 
 
नियम में संशोधन
  • भूमि की खरीद के लिए क्षेत्र संशोधित नियम के अनुसार- कृषि योग्य भूमि न्यूनतम 20 गुंठा और सिंचित भूमि 10 गुंठा.
  • पहले भूमि खरीद के लिए क्षेत्र कृषि योग्य भूमि न्यूनतम 40 गुंठा और सिंचित भूमि के लिए 11 गुंठा थी.
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