किराएदारों का वेरिफिकेशन अब पुलिस स्टेशन पर ही होगा

ऑनलाइन वेरिफिकेशन मान्य नहीं ः क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में खराबी होने से लिया गया निर्णय

    26-Aug-2023
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tenat
 
 
पुणे, 25 अगस्त(आ.प्र.)
 
प्रॉपर्टीधारकों को अब अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नजदीकी पुलिस स्टेशनों पर जाकर करना आवश्यक होगा. क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुआ है, जिसके कारण किराएदारों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन मजूर नहीं किया जाएगा. इस पर डिप्टी कमिश्नर आर राजा ने कहा कि 2022 तक ऑनलाइन किराएदार वेरिफिकेशन प्रक्रिया ठीक तरह से काम कर रही थी, लेकिन अब कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण किराएदारों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है.
 
इस वर्ष किए गए ऑनलाइन किरायदार वेरफिकेशन को पुलिस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) में खराबी के कारण उन्हें स्वीकृत नहीं किया जाएगा. ऐसी परिस्थितियों में, संपत्ति मालिकों, जिन्होंने इस वर्ष किराएदारों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया है, उन्हें जल्द से जल्द ही किरायेदार वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निकटतम पुलिस स्टेशनों पर जाना होगा और ऑफलाइन किरायेदार वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसके लिए संपत्ति मालिकों को पुलिस स्टेशन में एक फॉर्म भरकर जमा करना होता है और उस वेरिफाइड फॉर्म की फोटोकॉपी आईआर रिकॉर्ड के लिए संबंधित सोसायटी समिति के पास जमा करवाना होना है ताकि किसी भी किरायेदार के संबंध में किसी भी संदेह या प्रतिकूल जानकारी के मामले में, हम इस जानकारी का उपयोग आगे की जांच के लिए कर पाएं.
 
जुलाई में, शहर पुलिस ने हड़पसर, मुंढवा और कोंढवा में हाउसिंग सोसायटीज को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया था और इसका रिकॉर्ड संबंधित सोसायटी समितियों द्वारा बनाए रखा गया है. यह नियम कोंढवा में एक साल से अधिक समय से किराए के फ्लैट में रह रहे दो आतंकवादी संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यह नियम अनिवार्य किया गया है. हाउसिंग सोसायटियों को जारी किए गए एक पुलिस नोटिस द्वारा निर्दे श दिया गया है, प्रत्येक घर के मालिक को पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना होगा और किरायेदार के बारे में जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करनी होगी अन्यथा उन्हें आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
 
इसके अलावा, यदि सोसायटी बिना वेरिफिकेशन के ऐसे किराएदारों को प्रवेश की अनुमति देती है, तो सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जिन मकान मालिकों ने इस वर्ष किराएदारों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराया है तो उन्हें जानकारी के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में उसकी एक फोटोकॉपी जमा करनी आवश्यक होगी. पुलिस के पहले मीडिया बयान के अनुसार हाउसिंग सोसायटी समितियों और संपत्ति मालिकों के बीच भ्रम की स्थिति थी कि जो लोग ऑनलाइन किराया किराएदारों से प्राफ्त करते हैं, उन्हें अलग से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है.
 
 
जानकारी जमा करने की प्रक्रिया आसान बनानी चाहिए
 
फाउंडेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ साउथ हड़पसर के चेयरपर्सन वैभव माने ने कहा कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे घर के मालिकों और हाउसिंग सोसाइटीज के बीच भ्रम दूर हो जाता है. अब केवल एक चीज बची है कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों को लोगों के लिए फॉर्म प्राप्त करने और किराएदारों के बारे में जानकारी जमा करने की प्रक्रिया आसान बनाना चाहिए ताकि लोगों को ऐसे छोटे काम के लिए पुलिस स्टेशन में घंटों इंतजार न करना पड़े.