हरियाणा में SCकर्मियाें काे प्रमाेशन में 20% रिजर्वेशन

    29-Aug-2023
Total Views |
 
 

SC 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनाेहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन घाेषणा की कि सरकार ग्रुप -इ कैटेगरी की नाैकरी में भी एसी कर्मचारियाें काे प्रमाेशन में 20%रिजर्वेशन देगी. सीएम की इस घाेषणा का डिप्टी सीएम दुष्यंत चाैटाला ने स्वागत किया. इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने भी मुख्यमंत्री की घाेषणा का समर्थन किया.सीएम ने कहा कि आरक्षण ग्रुप C और D तक सीमित था, ग्रुप और B पदाें काे बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छाेड़ दिया गया था. इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन काे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राेस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है.इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जाे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता काे दर्शाती है.
 
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जाेर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदाेन्नति के सभी चरणाें में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तराें पर सरकारी नाैकरियाें में आरक्षित समुदायाें के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हाेगा. ग्रुप ए और बी पदाें में आरक्षण लागू करने का राज्य सरकार का निर्णय अधिक न्यायसंगत और विविध प्रशासनिक ढांचे काे बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण काे दर्शाता है.यह कदम सरकारी कार्यबल के भीतर विभिन्न समुदायाें के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.इससे पहले जून में चीफ सेक्रेटरी संजीव काैशल प्रमाेशन में रिजर्वेशन काे लेकर विभागाें काे एक लेटर जारी कर चुके हैं. जिसमें प्रमाेशन के लिए शर्ताें का उल्लेख किया गया है. विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति का डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे. साथ ही हर कैडर का डेटा अलग से तैयार करना के लिए कहा था.
 
उन्हाेंने कहा था कि यदि राेस्टर व्यवस्था लागू ताे उसे भी मेंटेन करना हाेगा. साथ ही पदाेन्नति देने वाले अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की गई है.मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रशासकीय विभाग मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ((HRMS)) से रिक्त और स्वीकृत पदाें की संख्या का आकलन करेंगे.इसे सत्यापित करेंगे और प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से अप्रूवल प्राप्त करने उपरांत कैडर वाइज कमी के आधार पर पदाेन्नति में आरक्षण के मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.सीएस के लेटर में सुप्रीम काेर्ट के 28 जनवरी 2022 के एक फैसले का जिक्र किया गया है. इसमें सभी शर्ताें का उल्लेख किया गया है. इसलिए प्रमाेशन में रिजर्वेशन देते समय इन शर्ताें काे पूरा किया जाना जरूरी है.