केंद्र प्रमुख बनने के इच्छुकों को शिक्षा विभाग का तोहफा

भर्ती व पदोन्नति हेतु उम्र और अंक संबंधी शर्त समाप्त, सरकार ने लिया निर्णय

    30-Sep-2023
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पिंपरी, 29 सितंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में केंद्र प्रमुख पद पर भर्ती के लिए 50 साल की आयु सीमा और 50 प्रतिशत अंक की सीमा को रद्द करने का निर्णय लिया है. पता चला है कि इस पद पर पिछले 79 सालों से कोई भर्ती नहीं की गई है. राज्य सरकार के यह निर्णय उक्त पद पर पदोन्नति व नौकरी पाने के इच्छुक लोगों एवं शिक्षकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. बता दें कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इस साल 5 जून को केंद्र प्रमुखों की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लेने के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया था. इसके तहत कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक प्राथमिक शिक्षकों को सेवा वरिष्ठता के हिसाब से 50 प्रतिशत और विभागीय परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति दी जानी थी.
 
लेकिन इन शर्तों और पिछले 79 सालों से इस पद पर कोई भर्ती नहीं होने के कारण कई वरिष्ठ एवं अनुभवी लोग इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाते, जिनमें कुछ राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी शामिल हैं. इसके अलावा कोविड काल के दो सालों में कई लोग इस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं. इस कारण शिक्षकों में इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही थी तथा महाराष्ट्र राज्य स्नातक, प्राथमिक शिक्षक एवं केंद्र प्रमुख संगठन ने समान न्याय समान अवसर की बात कहते हुए राज्य सरकार से उक्त नियम को बदलने की मांग भी की थी. सभी शिक्षकों को उक्त परीक्षा में भाग लेने का अवसर देने हेतु उम्र और अंक संबंधी नियम समाप्त करने के अलावा विषय के अनुसार केंद्र प्रमुख की नियुक्ति के नियम को रद्द करने तथा सभी जिला परिषद प्रशासन में पदोन्नति के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की मांग भी की गई थी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से 5 जून को उक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने से ठीक 5 दिन पहले विधायक महेश लांडगे ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर समान मांग की थी.
 
 
विधायक महेश लांडगे ने भी की थी मांग
 
इस बारे में करीब चार महीने पहले 1 जून 2023 के दिन स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को पत्र लिखकर विधायक महेश लांडगे ने उम्र एवं अंक संबंधी उक्त नियम को समाप्त करने, विषय के अनुसार केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति के नियम को रद्द करने और जिला परिषद प्रशासन में केंद्र प्रमुख के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की मांग की थी. उनकी मांगों को 4 महीनों के भीतर ही राज्य सरकार ने मान लिया.
 
 
संगठन के प्रयास सफल हुए
 
केंद्र प्रमुख की विभागीय सीमित परीक्षा और पदोन्नति को लेकर सरकार द्वारा नियम बदले जाने की सूचना मिली है. महाराष्ट्र राज्य स्नातक शिक्षक संगठन इसके लिए लिए लगातार प्रयास कर रही थी. सरकार के इस निर्णय से संगठन के प्रयास सफल हुए.
                                    -मनोज मराठे, प्रदेश महासचिव, महाराष्ट्र राज्य स्नातक, प्राथमिक शिक्षक एवं केंद्र प्रमुख संगठ