लोक अदालत में बिजली बिल संबंधित 676 मामले निपटाए

    01-Oct-2024
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पुणे, 30 सितंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
महावितरण के पुणे परिमंडल में 2 करोड़ 16 लाख 85 हजार 38 रुपये के बकाया बिजली बिल से संबंधित 676 मामलों का निपटारा हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया. इसमें बिजली बिल के 34 लाख 65 हजार 290 रुपये और बिजली चोरी के छह मामलों में समझौता शुल्क शामिल है. जिला विधिसेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुणे मंडल में लंबित बिजली बिल के मामले समझौते के लिए रखे गए. इसमें गणेशखिंड मंडल में 73 लाख 70 हजार रुपये के 323 मामले, रास्तापेठ मंडल में 50 लाख 95 हजार 976 रुपये के 266 मामले और पुणे ग्रामीण मंडल में 57 लाख 53 हजार 772 रुपये के 81 मामले, कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपये के 670 मामले शामिल हैं. 12 हजार 493 रुपए का समझौता हुआ.
 
साथ ही धारा 135 के तहत कुल छह बिजली चोरी के मामले निस्तारित किये गये. बिजली चोरी के बिल के रूप में 30 लाख 73 हजार 290 रुपये तथा समझौता शुल्क के रूप में 3 लाख 92 हजार रुपये कुल 34 लाख 65 हजार 290 रुपये का भुगतान किया. महावितरण की लोक अदालत में भाग लेने के लिए मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार को जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन ने सम्मानित किया. मुख्य अभियंता पवार के साथ अधीक्षक अभियंता युवराज जरग और सिंहाजीराव गायकवाड़ उपस्थित थे. लोक अदालत के कार्य में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) राहुल पवार, विधि अधिकारी दिनकर तिडके, नीतल हासे, गणेश सातपुते और इंजीनियरों, लेखा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया.