उत्तराखंड UCC बिल पास करने वाला पहला राज्य

    08-Feb-2024
Total Views |

UCC bill
 
 
 
देहरादून - उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल ध्वनिमत से पास हो गया. इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है. सीएम पुष्कर धामी ने ६ फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था. बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे. भाजपा ने २०२२ के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था.

इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा. ऐसा नहीं करने पर ६ महीने तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी. यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून सभी के लिए समानता का कानून है. इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं. ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था.

ये कानून बच्चों के भी हित में है और मातृशक्ति के भी हित में है. सीएम धामी ने कहा- आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है. आज देवभूमि की विधानसभा में ये विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से मांग उठती रही, उसकी शुरूआत हुई है और विधानसभा में इसे पारित किया गया है.