चुनाव आचार संहिता का पालन सख्ती से करें ः डॉ. सुहास दिवसे

    18-Mar-2024
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पुणे, 17 मार्च (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
  
पुणे जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और यह 6 जून तक लागू रहेगी. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के सरकारी-अर्धसरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर, झंडे, कटआउट, संदेश हटाएं और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. ऐसे निर्देश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए है. जिले में दो चरणों में मतदान होगा. वे आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ऑनलाइन आयोजित बैठक में बोल रहे थे. बैठक में शिरूर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव रिटर्निंग अधिकारी अजय मोरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कलसकर, डिप्टी कलेक्टर भाऊसाहेब गलांडे आदि उपस्थित थे. डॉ. दिवसे ने कहा कि बिना अनुमति के सरकारी मैदानों, सड़कों, पार्कों, बिजली के खंभों, निजी संपत्ति पर लगाए गए भित्तिचित्र या संदेश 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाने चाहिए.
 
बिना अनुमति निजी संपत्ति पर विज्ञापन करने पर मुकदमा चलाया जाए. सभी को चुनाव आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि ‘सी- विजिल' ऐप पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए. मनपा क्षेत्र में होर्डिंग पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का सभी को समान अवसर मिलना चाहिए तथा इस संबंध में एक सहमति होनी चाहिए. सभी राजनीतिक दलों को निर्धारित सभास्थल पर सभा करने का समान अवसर देने की कार्रवाई संबंधित प्रणाली के माध्यम से की जाये. पार्टियों द्वारा अनुमति प्राप्त निजी वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे. यदि ऐसे वाहन पाए जाएं तो उन पर कार्रवाई की जाए. चुनाव प्रणाली ने पिछले तीन महीनों में मतदाता रजिस्ट्रेशन और जन जागरूकता के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने अपील की कि अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए पारदर्शी एवं खुले वातावरण में चुनाव कराने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं.