पुणे, 20 मई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी अधिकृत होर्डिंग्स खतरनाक पाए जाने पर उन्हें कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में हटाया जायेगा. मनपा आयुक्त राजेंद्र भोसले ने कहा कि अनाधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई तेजी से चल रही है और अगले 15 दिनों में सभी अनाधिकृत होर्डिंग्स हटा दिए जाएंगे. गत् दिनों मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद भी पुणे शहर और जिले में बेमौसम बारिश के दौरान होर्डिंग गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है. आम तौर पर अनाधिकृत होर्डिंग्स के बारे में नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने के बाद भी इस ओर से आंखें मूंदने वाले प्रशासन के अधिकारियों ने अब काम करना शुरू कर दिया है.
पिछले एक सप्ताह में मनपा ने 70 से अधिक अनाधिकृत होर्डिंग हटाये हैं, लेकिन होर्डिंग के पत्रे (टिन) हटाने के बाद भी लोहे के ढांचे अभी भी दिखाई दे रहे हैं. ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाने की बुनियाद काफी कमजोर होती है. मनपा प्रशासन ने भी हर होर्डिंग की जांच शुरू कर दी है, फिर वो अधिकृत हो या अनाधिकृत. मनपा लाइसेंस जारी करते समय होर्डिंग मालिक से ढांचे का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराती है. लाइसेंस के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिटर की रिपोर्ट आवश्यक होती है, लेकिन कई जगहों पर जिन बिल्डिंगों पर होर्डिंग्स लगे हैं, वो 30 साल या उससे भी पुरानी हैं. भले ही होर्डिंग के स्ट्रक्चर का ऑडिट हो गया हो, लेकिन स्काई साइन विभाग के पास यह जानकारी नहीं रहती कि बिल्डिंग का ऑडिट हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी, खतरनाक पाये जाने वाले होर्डिंग्स को आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा.
मनपा भवन के सामने होर्डिंग लगाने के मामले की जांच जारी
पीएमपीएमएल की ओर से मनपा भवन के प्रवेश द्वार के पास सड़क पर एक होर्डिंग लगाया गया था. स्काई साइन विभाग ने इसकी अनुमति दी थी. साथ ही होर्डिंग लगाने में बाधक बन रहे इमली के पेड़ की शाखाओं को काटने की अनुमति भी उद्यान विभाग की ओर से दी गयी थी. खास बात यह है कि जगह तय किए बिना ही ये अनुमतियां दिए जाने की शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर इस होर्डिंग को हटा दिया गया. राजेंद्र भोसले ने कहा कि स्काई साइन एवं पार्क विभाग के जिन अधिकारियों ने जगह तय न होने पर भी होर्डिंग लगाने वाले ठेकेदार को अनुमति दी थी, उनकी जांच की जा रही है.
रेलवे सीमा में लगे होर्डिंग्स पर कार्रवाई का अधिकार मनपा को नहीं
चार साल पहले मंगलवार पेठ स्थित पुराने बाजार के चौराहे पर रेलवे लाइन के नीचे एक होर्डिंग सड़क पर गिर गई थी और इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई थी. लेकिन कुछ ही समय में उस जगह पर फिर से होर्डिंग लगा दिया गया है. इस संबंध में पूछे जाने पर मनपा आयुक्त ने कहा कि रेलवे एक्ट के मुताबिक, रेलवे सीमा के भीतर मनपा के कंस्ट्रक्शन या आकाश-चिह्न विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती. मनपा केवल उन होर्डिंग्स के लिए विज्ञापन शुल्क लेती है, जो मनपा की सड़कों की दिशा में होते हैं. रेलवे परिसर में होर्डिंग पर मनपा को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.