सुरेंद्र कुमार और विशाल अग्रवाल को येरवड़ा जेल भेजा

आरोपियों की पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किए गए

    01-Jun-2024
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पुणे, 31 मई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
 
 
इस मामले में सुरेंद्र कुमार ब्रह्मदत्ता अग्रवाल (उम्र-77 वर्ष) और विशाल सुरेंद्र अग्रवाल (उम्र-50 वर्ष, दोनों निवासी-बंगला क्रमांक-1 ब्रह्मा सनसिटी, वडगांव शेरी) पर आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना ), धारा 365 (अपहरण), धारा 368 (अवैध तरीक से बंधक बनाना), धारा 506 (धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण करने के बाद उसका मोबाइल छीन लिया था. पुलिस ने वह मोबाइल जब्त कर लिया है.
 
ड्राइवर का अपहरण करने में अग्रवाल पिता-पुत्र को किसने मदद की थी, बंगले के सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने के लिए किसने मदद की?. इस बारे में दोनों पिता-पुत्र ने संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं. यह जानकारी जांच अधिकारी और एंटी एक्सटार्शन स्क्वॉड के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रताप मानकर ने कोर्ट में दी थी.
 
इस मामले अन्य आरोपियों के शामिल होने की जानकारी लेने के लिए अग्रवाल पिता-पुत्र की पुलिस कस्टडी को 5 दिनों तक बढ़ाने की मांग सरकारी वकील नितिन लड़कत और योगेश कदम ने की थी. बचाव पक्ष द्वारा एड. प्रशांत पाटिल ने आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ाने का विरोध किया था. कोर्ट ने दोनों ओर की दलीलें सुनकर सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और विशाल अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.