दिहाड़ी बढ़ाने की राह में केंद्र सरकार

    10-Jun-2024
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dihadi 
असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकाें के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लाेर लेवल तय करने जा रही है. श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है. सभी राज्याें के लिए इस फ्लाेर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य हाेगा. अभी राज्य केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी के फ्लाेर लेवल काे मानने के लिए बाध्य नहीं है. क्याेंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं.इसलिए केंद्र व राज्य दाेनाें ही अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं. केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 कराेड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकाें काे लाभ मिल सकता है. क्याेंकि भाजपा व गैर भाजपा शासित दाेनाें ही राज्य केंद्र के इस कदम का विराेध नहीं करेंगे.
 
कांग्रेस ने ताे अभी लाेकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घाेषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपए करने का वादा किया था. श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्राें के मुताबिक केंद्र इस मामले में कानून लाने जा रहा है ताकि काेई भी राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी श्रमिक काे नहीं दे सके.राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र हाेगा, लेकिन उससे कम नहीं दे सकेगा. पहले 176 रुपये. अब कितनी हाेगी दिहाड़ी? इससे पहले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के फ्लाेर लेवल काे अपडेट किया था जाे मात्र 176 रुपए प्रतिदिन है. श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवनयापन लागत तय करने की तैयारी में है.
 
इस काम में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भी मदद ली जा रही है. न्यूनतम मजदूरी श्रमिकाें काे काम के नाम पर शाेषण से बचाने के लिए तय की जाती है जबकि जीवनयापन लागत में राेटी-कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरताें के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरताें काे भी शामिल किया जाता है. राज्य कुशल व गैर कुशल दाेनाें प्रकार के श्रमिकाें के लिए न्यूनतम मजदूरी काे अपडेट करते रहते हैं. राज्याें में गैर कुशल श्रमिकाें के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी औसतन 7000-12,000 रुपए प्रतिमाह के बीच है. दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकाें के लिए न्यूनतम वेतन 17,200 रुपए प्रतिमाह है.