पुणे, 23 जून (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
बिना रजिस्ट्रेशन के ग्राहकों को वाहन बेचने पर पुणे आरटीओ 11 वाहन डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट (वाहन बिक्री लाइसेंस) रद्द करने जा रहा है. 11 वाहन डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों नहीं रद्द किया जाए? ऐसा कारण बताओ नोटिस पुणे आरटीओ ने जारी किया था. कुछ विक्रेताओं ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया है. 11 विक्रेताओं में से 5 पुणे से हैं और बाकी अन्य शहरों से हैं. पुणे आरटीओ द्वारा अन्य शहरों के आरटीओ कार्यालयों को संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. पुणे आरटीओ पुणे में विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा.
कल्याणीनगर सड़क दुर्घटना मामले के बाद, पुणे क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वाहन निरीक्षण अभियान शुरू किया था. इसमें पुणे की वायुसेना टीम को 11 अपंजीकृत दोपहिया वाहन सड़क पर चलते मिले. उस समय, संबंधित विक्रेताओं को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर खुलासा करने की समय-सीमा दी गई थी. मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पुणे आरटीओ उन 5 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा. यह कार्रवाई कितने दिनों तक की जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है. इन 5 विक्रेताओं में खराड़ी के टीवीएस शेलार, कोंढवा के कुणाल इंटरप्राइजेज, हड़पसर स्थित सातव ऑटोमोबाइल्स, कोंढवा स्थित कोठारी व्हील्स व मांजरी स्थित पीआर ऑटोमोटिव शामिल हैं.
क्या कार्रवाई की जा सकती है ?
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरटीओ प्रशासन ट्रेड सर्टिफिकेट को सात, 15 या 21 दिन के लिए रद्द कर सकता है. सर्टिफिकेट रद्द करने की अवधि के दौरान वाहन डीलर कोई भी वाहन नहीं बेच सकता है. वाहन डीलर को दी गई लॉगिन आईडी आरटीओ कार्यालय में ब्लॉक कर दी जाएगी, इसलिए डीलर गाड़ियां नहीं बेच पाएंगे. चूंकि पुणे में आरटीओ द्वारा पहली बार ऐसी कार्रवाई की जा रही है, इसलिए काफी चर्चा हो रही है.