शिवाजीनगर, 27 जून (आ.प्र.)
दस्तावेजों के पंजीकरण पर कम भुगतान वाली स्टाम्प ड्यूटी रियायत के साथ भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से अभय योजना की घोषणा की गई है. फिलहाल इस योजना का दूसरा चरण चल रहा है. यह योजना 30 जून 2024 को समाप्त हो रही है. इसलिए पंजीयन विभाग ने अपील की है कि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठायें. गौरतलब है कि यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1980 से 2020 के बीच अपना घर खरीदा है तथा जिन्होंने दस्तावेजों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क का भुगतान कम किया है. जिन लोगों ने 1980 से 2020 के बीच घर खरीदा, लेकिन स्टांप ड्यूटी कम चुकाई, वे अब इस अभय योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
उन दिनों कुछ लोग घर खरीदते समय 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे. लेकिन उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया. यह योजना उन नागरिकों के लिए लागू है, जिन्होंने बाजार मूल्य की परवाह किए बिना केवल रजिस्ट्री करते समय लिखी गई राशि पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया है. वे लोग इस योजना से रियायत लेते हुए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर सकते हैं. बता दें कि पहले चरण में इस योजना में अधिक रियायतें थीं. तब इस योजना को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिलहाल दूसरा चरण चल रहा है. यह 30 जून को समाप्त होगी. इसलिए अब नागरिकों से रियायती योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है.