हाईकोर्ट का पुणे सफाई कामगार यूनियन कांग्रेस के पक्ष में फैसला

मनपा को 8 हफ्ते के अंदर भत को लेकर सफाई यूनियन को सूचित करने का दिया आदेश

    20-Jul-2024
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safai 
 
पुणे, 19 जुलाई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
पुणे सफाई कामगार यूनियन कांग्रेस वर्सेस पुणे मनपा, इस मामले में सफाई कामगार यूनियन ने पुणे मनपा की एक कामगार भत के विज्ञापन को चुनौती देने के लिये 20 जुलाई 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें सफाई कामगार यूनियन द्वारा कहा गया था कि दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे वाली भत में सफाई कामगार सदस्यों को इस भत से वंचित रखा गया है. ठेकेदारों द्वारा इस भत में मनमानी की गई हैं और नाम मात्र के लिए यूनियन के कुछ सदस्यों को डेली बेसिस पर रखा गया था और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद उन लोगों को भी तुरंत मनपा की तरफ से निकाल दिया गया. लेकिन अब संघ के हित में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में सफाई कामगार यूनियन के कानूनी सलाहकार एड. राशिद सिद्दीकी ने बताया कि वर्ष 2013 में ओद्योगिक न्यायालय में यूनियन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पुणे मनपा द्वारा होने वाली भत में सफाई कामगार यूनियन के सदस्यों को पहली प्राथमिकता दी जाए.
 
इस मामले में ओद्योगिक न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि पुणे मनपा दूसरे, तीसरे और चौथें दर्जे की श्रेणी में भत किये जाने वाले कर्मचारियों को सफाई कामगार यूनियन की सहमति लेकर भत करें. ओद्योगिक न्यायालय के इस आदेश के बावजूद मनपा ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिसके चलते सफाई कामगार यूनियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की. बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच के नितिन जामदार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पुणे मनपा कानूनी मापदंडों का पूरी तरह पालन करे और सफाई कर्मचारी विभाग की भत करते समय जो इस पद के कानूनी रूप से हकदार हैं उन्हें भत से वंचित न किया जाए. 8 हफ्ते के अंदर सफाई कामगार यूनियन को सूचित करे और यूनियन के साथ तालमेल बनाकर होने वाली भत की प्रक्रिया पूर्ण करे.