दिव्यांगों को थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिकल वाहन दिए जाएंगे

मनपा द्वारा सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य; वाहन पर खोल सकेंगे चलती-फिरती दुकानें

    08-Jul-2024
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पिंपरी, 7 जुलाई (आ.प्र.)
 
दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसमें मनपा ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उनको थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने और उनको वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है, ताकि वे इस थ्री-व्हीलर वाहन पर चलती-फिरती दुकानें खोल पाएं और खुद के लिए कमाई का स्रोत बना पाएं. पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग समुदाय को सशक्त बनाना और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में एकीकृत करना है. पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के सामाजिक विकास विभाग में छात्रों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों सहित विभिन्न समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला है.
 
यह पहल ‌‘दिव्यांग कल्याणकारी योजना‌’ के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से नई वित्तीय सहायता योजना मोबाइल थ्री-व्हीलर ई-वाहन दुकानों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी. पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले पाटिल ने मनपा सीमा के लाभार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है. योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की आधिकारिक वेबसाइट www.pcmcindia.gov.in पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा. नियम, शर्त्ों और जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. साथ ही, सामाजिक विकास विभाग के सहायक आयुक्त तानाजी नरले ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन शहर के सभी मनपा सुविधा केंद्रों पर ऑनलाइन जमा किए जा सकत्ो हैं.
 
लाभार्थियों के लिए नियम और शर्त्ों
  • दिव्यांग लाभार्थी शहर में कम से कम 3 साल से रहता हो.
  • लाभार्थियों के पास उसका या परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए.
  • लाभार्थी के पास उसके माता-पिता के नाम से पासपोर्ट, आयकर रसीद या बिजली बिल होना चाहिए.
  • लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन भरत्ो समय उसका मूल आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अपलोड करना होगा.
  • लाभार्थी को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता दर्शाने वाला यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना होगा.
  • लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा.
  • लाभार्थी का हॉकर प्रमाण पत्र या हॉकर्स सर्वे में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है.
  • लाभार्थी को संबंधित दुकानदार से ई-वाहन का मूल कोटेशन अपलोड करना होगा.