संदेशखाली हिंसा पर बंगाल सरकार का ए्नशन न लेना चिंताजनक

    09-Jul-2024
Total Views |
 
 

SC 
 
संदेशखाली हिंसा बंगाल सरकार का ए्नशन न लेना चिंताजनक. यह टिप्पणी सुप्रीम काेर्ट ने किया. सीबीआई द्वारा जांच रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनाें तक काेई कार्रवाई नहीं की है. कलकत्ता हाईकाेर्ट काे खुद संज्ञान लेकर जांच सीबीआई काे साैंपनी पड़ी थी. सुप्रीम काेर्ट के इस फैसले से ममता सरकार काे भारी झटका लगा. विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार पश्चिम बंगाल के संदेशखाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम काेर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम काेर्ट नेसाेमवार काे याचिका खारिज कर दिया.
 
पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम काेर्ट में याचिका लगाई थी, इस पर 29 अप्रैल काे भी सुनवाई हुई थी. उस दाैरान सुप्रीम काेर्ट ने सवाल किया था कि किसी निजी शख्स के हिताें की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्याें लगाई है. इसके बाद काेर्ट ने कहा था कि मामले काे चुनाव के बाद जुलाई में सुनेंगे. आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.उन्हाेंने बताया कि 43 ऋखठ की जांच के लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं. जिनमें राशन घाेटाला भी शामिल है.