डुडुलगांव योजना के 1190 फ्लैटों हेतु आवेदन आमंत्रित

मनपा आयुक्त एवं प्रशासक शेखर सिंह द्वारा नागरिकों से अपील

    31-Aug-2024
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पिंपरी, 30 अगस्त (आ.प्र.)
 
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनपा डुडुलगांव में 1,900 फ्लैट्स की परियोजना का निर्माण कर रही है. इसके लिए शहर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों से 30 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है.आयुक्त शेखर सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आवेदन की जांच के बाद लाभार्थी का निर्धारण किया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों से केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं.योजना का लाभ उठाने के लिए मनपा सीमा के भीतर के निवासी आवेदन कर सकते हैं.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए.
 
आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी कोई घर या आय नहीं होनी चाहिए.जिन नागरिकों ने चर्होली, रावेत, बोर्हाडेवाड़ी, पिंपरी और आकुर्डी परियोजनाओं के लिए आवेदन किया है और जिन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं और प्रतीक्षा सूची में हैं. ऐसे उम्मीदवार भी नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं.दिव्यांगों के लिए 5 फीसदी आरक्षण होगा ऑनलाइन आवेदन के साथ 10 हजार रुपये जमा और पांच सौ रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ कुल 10 हजार 500 रुपये ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. जो नागरिक फ्लैटों की लॉटरी में विजेता नहीं हैं और प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है, उनकी जमा राशि योजना के आवेदन पत्र भरते समय उल्लेखित खाते में ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी. डुडुलगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए https://pcmc.pmay.org पर आवेदन करने की अपील उपायुक्त अण्णा बोदडे ने की है. इसके साथ ही मनपा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने के लिए www.pcmcindia.gov.in पर जाने की अपील की.

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इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
  • पिंपरी-चिंचवड़, हवेली या मुलशी के तहसीलदारों द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण-पत्र (वित्त वर्ष 2023-24) या एक वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआर) या फॉर्म 16/16 ए (वित्त वर्ष 2023-24) आवश्यक है
  • जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी) केवल आवेदक का होना चाहिए, परिवार के अन्य सदस्यों का प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा. आवेदक केवल महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए
  • केवल आवेदक का जाति वैधता प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • आधार कार्ड (आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का)
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