दिल्ली-NCR में पटाखा बैन पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

11 Oct 2025 14:35:37
 

SC 
 
सुप्रीम काेर्ट ने शुक्रवार काे दिल्लीएनसीआर में ग्रीन पटाखाें काे बनाने और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दाैरान दिल्ली-एनसीआर के राज्याें ने काेर्ट से गुजारिश किया कि ग्रीन पटाखाें काे फाेड़ने की परमिशन दी जाए.दिल्ली-एनसीआर के राज्याें की ओर से पेश साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच से कहा- बच्चाें काे कम से कम 2 दिन दिवाली का जश्न मनाने दिया जाए. रात 8 बजे से 10 बजे तक हरे पटाखे फाेड़ने की परमिशन दी जाए. इससे पहले 26 सितंबर काे सुप्रीम काेर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी. लेकिन बिना काेर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री न करने की शर्त रखी थी.
 
दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं. दरअसल, सुप्रीम काेर्ट ने 2020 में पहली बार दिल्ली में पटाखे फाेड़ने पर बैन लगाया था. 2024 में दिवाली पर बैन का उल्लघंन हाेने के बाद काेर्ट ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखाें के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फाेड़ने पर राेक लगा दी.19 दिसंबर 2024 काे दिल्ली सरकार ने 2025 के पूरे साल पटाखाें पर बैन का नाेटिफिकेशन जारी किया था. जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनाेद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी थी. बेंच ने कहा था कि वे काेर्ट के अगले आदेश तक एनसीआर में काेई भी पटाखा नहीं बेचेंगे.
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