मतदाता 12 वैकल्पिक पहचान पत्राें के सहारे कर सकेंगे मतदान

11 Oct 2025 14:15:28
 

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चुनाव आयाेग ने वैसे मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है ताे वे 12 वैकल्पिक फाेटाे पहचान पत्राें में से किसी एक काे दिखाकर मतदान कर सकेंगे.मतदाताओं की सुविधा के लिये गये इस अहम फैसले की जानकारी चुनाव आयाेग ने बयान जारी कर दी है. इस संबंध में चुनाव आयाेग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है.
 
चुनाव आयाेग की ओर से मान्य वैकल्पिक पहचान पत्राें की सूची में आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, फाेटाे सहित बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत याेजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपाेर्ट, फाेटाे सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदाें, विधायकाें, विधान परिषद सदस्याें काे जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड शामिल है.
 
आयाेग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन वाेट डालने के लिये मतदाता सूची में नाम दर्ज हाेना अनिवार्य है, केवल पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा. साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये, विशेषकर पर्दानशीं (बुर्का या पर्दा करने वाली) महिलाओं के लिए चुनाव आयाेग ने मतदान केंद्राें पर विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं. महिला मतदान अधिकारियाें की उपस्थिति में और गाेपनीयता सुनिश्चित करते हुए उनकी पहचान की जायेगी.आयाेग के अनुसार, बिहार में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं काे ईपिक कार्ड जारी किये जा चुके हैं.
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