निर्वाचन आयाेग ने पाेस्टल बैलट काे लेकर जारी किये दिशा- निर्देश

09 Oct 2025 23:13:12
 

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भारत निर्वाचन आयाेग ने बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए पाेस्टल बैलेट से मतदान करने की विशेष व्यवस्था की घाेषणा की है. निर्वाचन आयाेग ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह प्रावधान अधिसूचित किया है.निर्वाचन आयाेग के अनुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मानक स्तर की दिव्यांगता वाले मतदाता अब पाेस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर से मतदान कर सकेंगे. ऐसे मतदाताओं काे इसके लिये फाॅर्म 12-ष्ठ भरकर, चुनाव की अधिसूचना जारी हाेने के 5 दिनाें के भीतर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर काे जमा करना हाेगा.बाद में विशेष रूप से गठित पाेलिंग टीमें उनके घर जाकर वाेट एकत्र करेंगी, जिससे इन नागरिकाें काे बूथ पर जाकर वाेट डालने की आवश्यकता नहीं हाेगी.
 
चुनाव आयाेग ने घाेषणा की है कि फायर सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, ट्रैफिक नियंत्रण, एम्बुलेंस, विमानन और लंबी दूरी की राेड ट्रांसपाेर्ट सेवाओं जैसे अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी, जाे चुनाव के दिन ड्यूटी पर हाेंगे वे भी पाेस्टल बैलेट का उपयाेग कर सकेंगे. ऐसे कर्मचारी अपने विभाग के नामित नाेडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.इस बार आयाेग ने चुनाव कवरेज के लिये अधिकृत मीडिया प्रतिनिधियाें काे भी ‘अनुपस्थित मतदाता’ की श्रेणी में शामिल किया है. उन्हें भी पाेस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी, जिससे वे चुनाव ड्यूटी के चलते अपने मताधिकार से वंचित न रहें.सेवा मतदाता काे उनके पाेस्टल बैलेट इलेक्ट्राॅनिक ट्रांसमिशन पाेस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से प्रत्याशियाें की अंतिम सूची तैयार हाेते ही भेजे जायेंगे. आयाेग ने स्पष्ट किया है कि सेवा मतदाताओं काे डाक खर्च नहीं वहन करना हाेगा.निर्वाचन आयाेग ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन पदाधिकारी काे निर्देशित किया है कि वे राजनीतिक दलाें और उम्मीदवाराें काे इन नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.
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