महाराष्ट्र के बीड जिले की एक विशेष मकाेका अदालत ने एक निजी ऊर्जा कंपनी के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास से जुड़े गांव के सरपंच संताेष देशमुख के अपहरण और हत्या के आराेपी चार लाेगाें काे बरी करने से इनकार कर दिया है। 11 नवंबर काे आदेश सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश वीएच पटवाडकर ने कहा कि गवाहाें के बयान और दस्तावेज प्रथम दृष्टया, उक्त अपराधाें में आवेदकाें/अभियुक्ताें की संलिप्तता दर्शाते हैं.जांच के अनुसार, सरपंच की माैत के सिलसिले में आठ व्यक्तियाें काे गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक व्यक्ति भी शामिल है, जिसके बारे में पुलिस रिपाेर्ट में बताया गया है कि वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता धनंजय मुंडे का कथित रूप से करीबी संबंध रखता था. आराेपियाें पर मकाेका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानाें के तहत मामला दर्ज किया गया है.पुलिस का आराेप है कि हत्या पीड़ित द्वारा अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से मांगी गई 2 कराेड़ की जबरन वसूली में हस्तक्षेप करने के कारण हुई.