समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान काे एक बार फिर कानूनी झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए काेर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम काे दाे अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दाेषी ठहराया है.अदालत ने भारतीय पासपाेर्ट अधिनियम और धाेखाधड़ी की धाराओं में दाेषी पाया और आज़म खान और अब्दुल्ला काे 7-7 साल की सजा सुना दी है. इसके बाद पिता पुत्र काे जेल भेज दिया गया है.मामला 2019 का है जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.सक्सेना का आराेप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दाैरान अपने हलफनामे में गलत पैन कार्ड नंबर दिया था.
साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए दाे अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके.इन्कम टैक्स विभाग की जांच में भी दाे पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी.लंबी सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियाेजन पक्ष की दलीलें पूरी हाे चुकी थीं.अदालत ने 17 नवंबर काे फैसला सुनाने की तारीख तय की थी. साेमवार काे काेर्ट रूम में फैसला सुनाते हुए जज ने दाेनाें काे दाेषी करार कर 7-7 साल की सजा सुना दी है. इस दाैरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना खुद अदालत में माैजूद रहे.आजम खान और अब्दुल्ला आजम पहले भी कई मामलाें में सजा पा चुके हैं.इनमें जन्म प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े का मामला भी शामिल है, जिसमें अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हाे गई थी. हाल ही में आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए है. उनके बेटे अब्दुल्ला भी जमानत पर बाहर हैं.