राज्य परिवहन विभाग ने वर्ष 2019 के पूर्व के वाहनाें पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण पट्टिका (एचएसआरपी) लगाने के लिए एक बार फिर एक माह की समयावधि बढ़ा दी है. अब वाहन चालकाें काे 31 दिसंबर 2025 तक नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हाेगा, जिससे नागरिकाें काे राहत मिली है.यह समयवृद्धि अंतिम है और एचएसआरपी नंबर प्लेट न वाले वाहनाें पर वायु वेग पथक द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ऐसा राज्य के परिवहन आयुक्त ने बताया है.राज्य में वर्ष 2019 के पूर्व के सभी वाहनाें पर एचएसआरपी लगाना सुप्रीम काेर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है.इसके चलते पुणे में 25 लाख से अधिक वाहनाें पर यह नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी. परंतु अब तक केवल साढ़े सात लाख वाहनाें पर ही यह नंबर प्लेट लगाई गई है. नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक ही कंपनी काे साैंपा गया है, वाहन संख्या अधिक हाेने और पंजीकरण के बाद प्लेट लगाने में लगने वाला समय बढ़ जाने के कारण प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है.इसी कारण एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की अवधि बढ़ाने की मांग विभिन्न स्तराें से की जा रही थी. इसके अनुसार एक माह की समयवृद्धि दी गई है, ऐसी जानकारी परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदान की गई है.