SIR पर राेक लगाने का सवाल ही नहीं : SC

30 Nov 2025 21:46:06

SC 
 
देश के 12 राज्याें में चल रहे गहन वाेटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर विपक्ष काे तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम काेर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर कराने के लेकर चुनाव आयाेग के अधिकाराें काे चुनाैती नहीं दी जा सकती. चुनाव आयाेग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है. शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया काे राेकने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि अगर इसमें काेई अनियमितता सामने आई ताे वह तुरंत सुधार के आदेश देगा. चीफ जस्टिस सूर्याकांत और जस्टिस जाेयमाल्या बागची की बेंच ने राजद सांसद मनाेज झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्काें में दम नहीं है. सीजेआई ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयाेग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है.एक रिपाेर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ एडवाेकेट कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया.उन्हाेंने दलील दी कि देश में लाखाें-कराेड़ाें लाेग निरक्षर हैं जाे फाॅर्म नहीं भर सकते. उनका कहना था कि मतदाता गणना फाॅर्म भरवाना ही अपने आप में लाेगाें काे सूची से बाहर करने का हथियार बन गया है.
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