केंद्रीय जाँच ब्यूराे (सीबीआई) ने उद्याेगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमाेल अनिल अंबानी और रिलायंस हाेम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कथित धाेखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज किया है. अधिकारियाें ने मंगलवार काे बताया कि यह जाँच सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक द्वारा 228 कराेड़ रुपये के वित्तीय घाटे की शिकायत के बाद शुरू हुई है.यह मामला यूनियन बैंक, जिसे पहले आंध्रा बैंक के नाम से जाना जाता था, द्वारा दायर एक शिकायत से उपजा है, जिसमें रिलायंस हाेम फाइनेंस, जय अनमाेल अंबानी और पूर्व निदेशक रवींद्र शरद सुधाकर का नाम शामिल है. दाेनाें अधिकारी जांच के दाैरान कंपनी के बाेर्ड में कार्यरत थे. बैंक ने बताया कि आरएचएफएल ने अपने व्यावसायिक कार्याें के लिए मुंबई स्थित अपनी विशेष एससीएफ शाखा से 450 कराेड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं.
ऋण शर्ताें के अनुसार, कंपनी से सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें किश्ताें का समय पर भुगतान, ब्याज का भुगतान और सभी सुरक्षा एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पालन शामिल था.हालांकि, आरएचएफएल कथित ताैर पर इन दायित्वाें काे पूरा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप खाते काे 30 सितंबर 2019 काे गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया.अधिकारियाें ने कहा कि कंपनी ने अनुस्मारक और निगरानी के बावजूद बार- बार प्रतिबद्धताओं काे पूरा करने में चूक की. ग्रांट थाॅर्नटन द्वारा अप्रैल 2016 से जून 2019 तक की अवधि में किए गए एक फाेरेंसिक ऑडिट में गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली थी. ऑडिट से पता चला कि उधार ली गई धनराशि का उपयाेग अधिकृत व्यावसायिक उद्देश्याें के लिए करने के बजाय, कहीं और कर दिया गया या उसका दुरुपयाेग किया गया.