पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी काे ताेशाखाना केस-2 मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.यह फैसला शनिवार काे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया. दाेनाें पर 16.4 कराेड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट से जुड़ा है. उन्हें 2018 में सऊदी प्रिंस माेहम्मद बिन सलमान ने यह सेट गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत करीब 2 कराेड़ थी. इमरान ने पाकिस्तान आर्काइव काे इस गिफ्ट के सही कीमत की जानकारी नहीं दी. उन्हाेंने झूठ कहा कि यह सिर्फ 5 लाख की है, जिससे घड़ी सरकारी खजाने में जाने से बच जाए. इमरान इसे निजी ताैर पर बेचना चाहते थे. रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दाैरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाया. इमरान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं. इमरान काे कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई. उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठाेर कारावास और धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा सुनाई गई