ओडिशा में महिलाएं रात में दुकानाें पर काम कर सकेंगी

05 Dec 2025 23:10:04
 

odi 
 
ओडिशा विधानसभा ने बुधवार काे ओडिशा शाॅप्स एंड काॅमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 पास किया.अब महिला कर्मचारी ऐसी दुकानाें और काॅमर्शियल प्रतिष्ठानाें में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. नए बिल में सरकार ने काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए हैं.राज्य के लेबर मिनिस्टर गणेश राम सिंहखुंटिया ने कहा कि यह बदलाव छाेटे बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हाेंगे.बिल पास हाेने के दाैरान बीजेपी और कांग्रेस ने विराेध करते हुए सदन से वाॅकआउट किया. ओडिशा शाॅप्स एंड काॅमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 में राेजाना काम की समय-सीमा बढ़ाकर 10 घंटे की गई है, लेकिन हफ्ते में काम करने के घंटे 48 घंटे ही रखे गए हैं. वहीं, ओवरटाइम की लिमिट भी बढ़ाई गई है. पहले कर्मचारी तीन महीने में 50 घंटे ओवरटाइम कर सकते थे, अब 144 घंटे कर सकेंगे. ओवरटाइम वेतन हमेशा की तरह सामान्य वेतन की डबल रहेगा. महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. इसके लिए उन्हें लिखित सहमति देनी हाेगी.
 
एम्प्लाॅयर ऐसी महिला कर्मचारियाें के आने-जाने की व्यवस्था करेगी. उन्हें सिक्याेरिटी देगा. 20 से कम कर्मचारियाें वाले दुकानाें काे पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं से छूट दी गई है. इससे छाेटे दुकानदाराें का नियमाें का बाेझ कम हाेगा. पहले दुकानाें में एक व्यक्ति से राेजाना 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता था. ओवरटाइम की तिमाही सीमा सिर्फ 50 घंटे थी. दुकानाें और व्यावसायिक जगहाें पर महिलाओं काे रात की शिफ्ट में काम पर लगाने की अनुमति नहीं थी और छाेटे दुकानाें काे भी 1956 के पुराने कानून की कई औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता था. नए बिल ने इन सभी नियमाें में बदलाव करते हुए काम के घंटाें, ओवरटाइम और महिला कर्मचारियाें की शिफ्ट से जुड़ी पाबंदियाें में बदलाव की है. ओडिशा के लेबर मिनिस्टर गणेश राम सिंहखुंटिया ने कहा कि ये सुधार नीति रूेस और DPIIT की सिफारिशाें के अनुरूप किया गया है. ये बदलाव महिलाओं के लिए राेजगार के अवसर बढ़ाएंगे. इससे दुकानाें और अन्य व्यवसायाें की उत्पादकता भी बढ़ेगी.
 
Powered By Sangraha 9.0