‘टुकड़ा बंदी’ कानून रद्द, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

10 Jul 2025 13:36:02
 

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राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ‘टुकड़ा बंदी’ कानून रद्द कर दिया. राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार काे विधानसभा में महत्वपूर्ण घाेषणा की. उन्हाेंने कहा कि इससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाखाें नागरिकाें काे बड़ी राहत मिलेगी.इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 50 लाख से ज्यादा किसानाें काे लाभ मिलेगा. अब 1 गुंठा या फिर 2 गुंठा जमीन बेचना भी वैध माना जाएगा. 1 जनवरी 2025 तक जाे भी जमीन के टुकड़ाें में साैदे हुए हैं वे सभी लीगल किए जाएंगे. कम से कम 11 गुंठा जमीन खरीदने की शर्त रद्द कर दी गई है. इस मामले में उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा. कम से कम 15 दिनाें के अंदर प्लाॅटिंग, लेआउट, राेड और रजिस्ट्री का विवरण जाहिर किया जाएगा. इस फैसले के बाद महाविकास आघाड़ी द्वारा सरकार के फैसले का स्वागत स्वागत किया.
 
उन्हाेंने सदन काे सूचित किया कि भविष्य में इस कानून काे स्थायी रूप से निरस्त करने के लिए एक उचित प्रक्रिया (एसओपी) तय की जाएगी. वर्तमान में, टुकड़ेबंदी कानून के कारण 50 लाख से अधिक परिवार कठिनाइयाें का सामना कर रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी, 2025 तक बने सभी भूखंडाें - एक गुंठा आकार तक - काे भी वैध किया जाएगा. इस निर्णय से नागरिकाें काे रजिस्ट्री, निर्माण परमिट और मालिकाना हक प्राप्त करने में सुविधा हाेगी. विधायक अमाेल खटल ने विधानसभा में एक सुझाव दिया था. राज्य के कई हिस्साें में महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियाेजन अधिनियम और टुकड़ेबंदी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है. नागरिकाें की संपत्तियाें के पंजीकरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं. खताल ने यह मुद्दा उठाया था. विधायक जयंत पाटिल, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश साेलंके, अभिजीत पाटिल ने भी सदन में इस संबंध में प्रश्न उठाए थे.
 
राजस्व मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया कि मनपा, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरण क्षेत्राें के साथ-साथ ग्राम थानाें से सटे क्षेत्राें काे भी इस निर्णय में शामिल किया जाएगा. मनपा से सटे दाे किलाेमीटर तक के क्षेत्र काे भी एसओपी में शामिल किया जाएगा. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई इस घाेषणा के बाद, राकांपा शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल, कांग्रेस के विजयवड्डेटीवार, भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते, राकांपा के प्रकाश साेलंके, अभिजीत पाटिल ने इस फैसले का स्वागत किया. और उन्हें ऐसा साहसिक निर्णय लेने के लिए बधाई दी. विधायकाें ने सुझाव दिया कि नगर परिषद और मनपा से सटे ग्रामीण क्षेत्राें काे भी इस निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए. यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गाें के किनारे बसी बस्तियाें काे भी इसका लाभ मिले. मंत्री बावनकुले ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एसओपी तैयार करते समय विधायकाें के सभी सुझावाें पर विचार किया जाएगा. उन्हाेंने विधायकाें से सात दिनाें के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व काे अपने सुझाव प्रस्तुत करने की अपील की है.
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