पिंपरी, 2 जुलाई (आ.प्र.)
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्री परिवहन व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं और उनके वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहे हैं. यात्री ट्रांसपोर्टर परिवहन विभाग की दमनकारी शर्तों का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं. इस विभाग के कु-प्रबंधन और इस व्यवस्था को प्रदान करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानी के कारण सभी यात्री परिवहन व्यापारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा पिंपरी-चिंचवड़ शहर के सभी यात्री परिवहन व्यापारी अपने वाहन परिवहन विभाग कार्यालय में जमा करेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी पिंपरी-चिंचवड़ बस मालिक संघ ने दी है. संघ की ओर से बुधवार को मोशी स्थित पिंपरी-चिंचवड़ परिवहन विभाग कार्यालय में अधिकारियों को एक पत्र सौंपा गया. इस समय संगठन के अध्यक्ष दत्तात्रेय भेगड़े, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कलापुरे, उपाध्यक्ष भालचंद्र बोराटे, कोषाध्यक्ष दशरथ पानमंद के साथ ही देवदत्त रावल, भाऊसाहेब घोमाल, कालूराम गायकवाड़, स्वामी गुजर, राहुल मुले, अरुण काले, राजेश पवार आदि पिंपरी-चिंचवड़ बस मालिक संघ के पदाधिकारी और सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे. कॉन्ट्रैक्टर आवश्यक अपडेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे सभी ट्रांसपोर्ट संचालकों ने हजारों रुपए की लागत से शासन द्वारा नियुक्त कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से सभी वाहनों में यह अत्याधुनिक सिस्टम पहले से ही लगा रखा है, लेकिन अब वे कॉन्ट्रैक्टर इस सिस्टम में आवश्यक अपडेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तथा कई कॉन्ट्रैक्टरों ने यह व्यापार बंद भी कर दिया है. जिन यात्री वाहनों में गति सीमा पर नजर रखने वाली स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलटीडी) अपडेट नहीं कराई जा रही है, शासन द्वारा वीएलटीडी व एसएलटीडी सिस्टम लगाने के लिए नियुक्त कॉन्ट्रैक्टरों की संख्या अब मात्र 30 रह गई है. यह कॉन्ट्रैक्टर इस सिस्टम के लिए आवश्यक अपडेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि नया सिस्टम लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को परेशान करते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को आर्थिक परेशानी हो रही है. यह व्यवस्था न लगाए जाने पर योग्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है. इस कारण हजारों वाहन कई दिनों से बेकार खड़े हैं. परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा शहर के सभी यात्री परिवहन व्यवसायी अपने वाहन परिवहन विभाग कार्यालय में जमा कर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी पिंपरी-चिंचवड़ बस मालिक संघ के पत्र में दी गई है.
व्यापारियों पर समय-समय पर कई अन्यायकारी नियम और शर्तें इस अवसर पर भालचंद्र बोराटे ने कहा कि यात्री वाहन व्यवसायी लाखों रुपए निवेश कर जोखिम उठाकर बारहों महीने नियमित रूप से दिन-रात यात्रियों को सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं. इससे लाखों रोजगार पैदा होते हैं और राज्य सरकार के खजाने में हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व भी आता है. राज्य परिवहन विभाग इन यात्री परिवहन व्यापारियों पर समय-समय पर कई दमनकारी नियम और शर्तें लगाता है. दीपक कलापुरे ने बताया कि जनवरी 2019 से हेवी व लाइट यात्रियों को ले जाने वाले सभी नए व पुराने वाहनों में पैनिक बटन युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) तथा वाहन की गति पर नजर रखने वाली स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलटीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन में यह अत्याधुनिक सिस्टम लगाए बिना उन वाहनों को व्यापारी लाइसेंस व फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है.