पंढरपुर आषाढ़ी वारी में जाने वाले लाखाें वारकरियाें के लिए सरकार ने एक सुखद और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. वारकरियाें की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में उनके परिवाराें काे सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है.अब अगर वारी के दाैरान किसी दुर्घटना में वारकरी की मृत्यु हाे जाती है, ताे उसके उत्तराधिकारियाें काे 4 लाख रुपये की सीधी सहायता मिलेगी. राजस्व वभाग ने मंगलवार काे इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. आकस्मिक मृत्यु और चाेटाें के लिए वित्तीय सहायता, दुर्घटना में मृत्यु हाेने पर परिवार काे 4 लाख रुपए की सहायता. 40 से 60 प्रतिशत विकलांगता हाेने पर 74,000 रुपये, विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हाेने पर 2.50 लाख रुपये.
सरकारी परिपत्र के अनुसार, 16 जून से 10 जुलाई 2025 तक वारी के दाैरान मृत्यु या गंभीर चाेट लगने की स्थिति में वारकरी तीर्थयात्रियाें काे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.इसमें विषाक्तता (दुर्घटनावश) के मामशामिल हाेंगे. हालांकि, आत्महत्या, हत्या आदि के मामलाें में यह सहायता लागू नहीं हाेगी. वारी सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह हजाराें परिवाराें की आस्था और भावनात्मक निवेश है. ऐसे में अगर काेई आकस्मिक मृत्यु हाेती है, ताे सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता एक अहम सहारा हाे सकती है.यह फैसला सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, कहा जा रहा है कि सरकार ने वरकरियाें की सुरक्षा के लिए एक अच्छा फैसला लिया है और इससे वारकरियाें के परिवाराें काे राहत मिलेगी.