समृद्धि प्रमोटर्स और बीम्स एंड शाइन के संचालक और पार्टनर्स पर फौजदारी मामला दर्ज

01 Aug 2025 14:07:10
 

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शिवाजीनगर, 31 जुलाई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

गुलटेकड़ी टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट में अवैध स्कीम द क्राउन सेवन लव्स चौक के पास मैजेस्टीक लैंडमार्क, 6500 स्क्वेयर मीटर जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की कलम 335, 336 (3), 340(2), 324, 324 (1), (2), (5), 318, 324 (1), (2), (4), 351(1) से (4), 329, 329 (3) के साथ 3 (5) भारतीय न्याय सहिता 2023 के तहत समृद्धि प्रमोटर्स और बिल्डर्स भागीदारी संस्था के भागीदार सुनील शंकरराव जाधव (उम्र-62 वर्ष, व्यवसाय-प्रमोटर एंड बिल्डर, निवासीफ्लै ट नं 202, नयनतारा अपार्टमेंट, डेक्कन जिमखाना, पुणे-4) और राधाकिशन जगन्नाथ लाहोटी (एचयूएफ) (उम्र-68 वर्ष, व्यवसाय-सीए, निवासी-बाणेर रोड, पुणे-7), अमित अनिल ललवानी, राहुल गिरिधरगोपाल मुंदड़ा, संचालक-बीम्स एंड शाइन रियलिटीज प्रा.लि पता-9 वां फ्लोर, सिटी व्यू बिल्डिंग, गुलटेकड़ी, पुणे-37 और यशवंत श्रीकृष्ण परांजपे इनके विरुद्ध फौजदारी मामला पुणे के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नं-8, पुणे कोर्ट में अशोक कौरोमल इदनानी और विशाल राजू आठवानी (पता-ऑक्सफोर्ड विलेज,वानवड़ी-पुणे-40) इन्होंने दाखिल किया है. इस मामले का नं.क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लिकेशन नं. 2788/2025 है. इसे 1/7/25 को दाखिल किया गया. इस केस की पहली सुनवाई 14/7/25 को कोर्ट के सामने हुई. कोर्ट ने फरियादी के सारे तर्क सुने और सभी 5 आरोपियों को कलम 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अनुसार उनको नोटिस निकाला और 29/8/25 को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना बचाव पक्ष रखने का भी नोटिस एवं आदेश दिया.

मामला क्या है?

संबंधित प्रॉपर्टी का विवरण-65 आर (6500 स्क्वेयर मीटर) जमीन, सर्वे नं- 729/1ए, सीटीएस नं-50 फाइनल प्लॉट नं-389,गुलटेकड़ी टाउन प्लानिंग स्कीम ऑफ गुलटेकड़ी पुणे. इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एमए नं- 721/96 और एमसीए नं-490/2003, जिनमें कोर्ट के आदेश है कि पालक को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी हालत में कोर्ट की पूर्व अनुमति के बगैर यह प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती और इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का बोजा निर्माण नहीं कर सकते. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा हाइकोर्ट के आदेशों के विपरीत समृद्धि ने जीवित पालक के साथ मिलीभगत करके बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति लिए यह प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि इस प्रॉपर्टी के बारे में स्पेशल सिविल सूट नं-1279/1988 पहले से ही लंबित था. समृद्धि प्रमोटर्स का खरीदीखत सदर न्यायलयों के आदेशों के विपरीत है. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान समृद्धि बिल्डर्स ने 12/1/2023 को न्यायलयों के आदेश के विपरीत खरीदीखत करके बेच दी. जबकि इन सभी को कई पब्लिक नोटिस दिए गए थे और कोर्ट केस भी पेंडिंग था. अवैध सेलडीड के आधार पर इन्होंने प्लान्स पास कराये. मनपा को फर्यादियों ने बताया था कि कोर्ट आदेशों के विरुद्ध ख़रीदीखत है व इस बारे में मामले लंबित है तो मंजूरी नहीं दें, फिर भी मनपा ने नियम विरुद्ध नक्शे मंजूर किए. बीम्स एंड शाइन के प्लान मंजूर हो गए और इसने बुकिंग लेना शुरू कर दिया और जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, वे बैंक से लोन लेकर कर रहे. समृद्धि और बीम शाइन के खरीदी व्यवहार में लाहोटी और सुनील जाधव को 9231 स्क्वेयर फीट क्षेत्रफल वाले रेजिडेंशियल यूनिट के रूप में मुआवजा दिया है. इसके अलावा, समृद्धि की रिटायरिंग पार्टनर स्वाति अशोक शाह को कार पार्किंग के साथ 1346 स्क्वेयर फीट का कार्पेट एरिया दिया. अंदाजन इन का बाजार मूल्य 10.57 करोड़ रुपये है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को पूर्व-संज्ञान चरण में उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया है कि उपरोक्त धाराओं के तहत उन पर क्यों न मुकदमा चलाया जाए. फरियादी पक्ष की तरफ से सीनियर एड.बी.एस.भोगल ने युक्तिवाद किया. फरियादी की अफर्मेशन और उनके वकील बी.एस.भोगल का युक्तिवाद सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है.
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