दिल्ली में कुत्ताें द्वारा लाेगाें काे काटने के मामलाें पर सुप्रीम काेर्ट ने आदेश जारी किया है. कहा है- आवारा कुत्ताें काे डाॅग शेल्टर हाेम में भेजा जाये और अगर जरुरत हाे ताे सरकार इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियाें की नियुक्ति करे. कुत्ताें काे पकड़ने में अगर काेई बाधा डाल रहा हाे ताे उसके खिलाफ कार्रवाई करें.दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ताें के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम काेर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम काेर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नागरिक प्रशासन काे सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आवारा कुत्ताें काे पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश शामिल हैं. सुप्रीम काेर्ट ने यह भी हा कि अगर काेई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्ताें के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है ताे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें.लाेगाें पर आवारा कुत्ताें के हमलाें और रेबीज संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम काेर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साेमवार काे सुनवाई के दाैरान कहा कि एनसीटी-दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी तुरंत आवारा कुत्ताें काे पकड़ने के लिए अभियान शुरू करें.