फ्लैट के आकार के हिसाब से देना हाेगा मेंटेनेंस चार्जेस : बाॅम्बे हाईकाेर्ट

06 Aug 2025 15:03:15
 

HC 
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1970 के तहत एक अहम फैसला सुनाया है. कई आवासीय परिसराें या साेसायटियाें में सभी फ्लैट मालिकाें से एक जैसा मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है. या फिर हर साेसायटी के इस संबंध में अलग-अलग नियम भी हैं. हालांकि, अब हाईकाेर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दाैरान बड़ा फैसला सुनाया है. काेर्ट ने अपार्टमेंट के आकार के आधार पर मेंटेनेंस चार्ज देने का फैसला सुनाया है. यानी अब आकार के आधार पर मेंटेनेंस चार्ज देना हाेगा. पुणे के एक आवासीय परिसर का विवाद उच्च न्यायालय पहुंच गया था. इस आवासीय परिसर में 11 इमारतें हैं और 356 से ज़्यादा फ्लैट हैं. इस बीच, काॅन्डाेमिनियम प्रबंधन बाेर्ड ने सभी फ्लैट मालिकाें से, चाहे उनका आकार कुछ भी हाे, एक समान रखरखाव शुल्क वसूलने का प्रस्ताव पारित किया था.
 
इस वजह से छाेटे आकार के फ्लैट मालिकाें ने इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जताई थी.यह भी कहा गया कि काॅन्डाेमिनियम प्रबंधन बाेर्ड का यह फैसला कानून का उल्लंघन है. इसके बाद, फ्लैट मालिकाें के दावाें से सहमत हाेकर, नियमाें के अनुसार रखरखाव शुल्क लेने का निर्णय लिया गया. कुछ फ्लैट मालिकाें ने इस फैसले के खिलाफ पुणे की सहकारी काेर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मई 2022 में, काेर्ट ने मामला खारिज कर दिया था. इसके बाद, फ्लैट मालिकाें ने मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस बीच, बाॅम्बे हाईकाेर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद, इन फ्लैटाें के वकीलाें ने काेर्ट में तर्क दिया.
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