राज्य सरकार गर्भपात संबंधी मामलाें में किशाेराें की गाेपनीयता बनाए रखे : बाॅम्बे हाईकाेर्ट

10 Sep 2025 23:08:47
 
 

HC 
 
बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार काे एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. अदालत ने सरकार काे तीन सप्ताह के भीतर ऐसे दिशा निर्देश तैयार कर अधिसूचित करने काे कहा है, जाे अवांछित गर्भधारण काे समाप्त करने के लिए पंजीकृत चिकित्सकाें के पास आने वाले किशाेराें की गाेपनीयता की रक्षा कर सकें. यह आदेश डाॅक्टराें के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसकी अगुवाई मुंबई के स्त्री राेग विशेषज्ञ डाॅ. निखिल दातार कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं ने अदालत काे बताया कि पुलिस अक्सर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डाॅक्टराें पर सहमति से गर्भपात (एमटीपी) कराने वाली किशाेरियाें के नाम उजागर करने का दबाव डालती है. डाॅ. दातार ने तर्क दिया कि याैन अपराधाें से बच्चाें का संरक्षण (पाॅक्साे) अधिनियम, 2012 के कठाेर प्रावधानाें के कारण ऐसे मामलाें में डाॅक्टर और मरीज़ दाेनाें मुश्किल में पड़ जाते हैं.
 
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