नकल करने वालाें काे जेल में ही रहना चाहिए

10 Sep 2025 22:58:48
 
 
 
SC
 
सुप्रीम काेर्ट ने साेमवार काे एक जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा ऐसे मुन्नाभाई काे अंदर ही रहना चाहिए.शीर्ष अदालत ने अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलाने वाले अभ्यर्थी काे फटकार लगाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता पर दिसंबर 2024 में हुई उत्तर प्रदेश सीटीईटी परीक्षा में अपनी जगहप्राॅक्सी साॅल्वर यानी पेपर में अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने का आराेप है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस, संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में हिंदी फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का जिक्र किया. 2003 में आई इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्नाभाई का किरदार निभाया था, जिसने मेडिकल परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति काे बैठाया था. इससे पहले, इलाहाबाद हाईकाेर्ट भी आराेपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है.हाईकाेर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम काेर्ट पहुंचा था.
 
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस केस में तीन लाेगाें के खिलाफ आराेप पत्र दाखिल हुआ था.प्राॅक्सी उम्मीदवार सहित दाे काे जमानत मिल गई. इस पर सुप्रीम काेर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार काे नाेटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. हाईकाेर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है. परीक्षा के दिन वह अस्पताल में भर्ती था. उसे पता ही नहीं था कि उसकी जगह काेई और परीक्षा में बैठ गया. हाईकाेर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा में काेई दूसरा व्यक्ति बैठने से शिक्षा प्रणाली की अखंडता काे ठेस पहुंचती है. समाज पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं.याचिकाकर्ता और अन्य पर एक प्रिंसिपल की शिकायत पर बीएनएस और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनाें की राेकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था. 15 दिसंबर, 2024 काे स्कूल में आयाेजित परीक्षा में संदिग्ध उम्मीदवार की सूचना मिली थी. जांच में बायाेमैट्रिक मिलान नहीं हुआ.
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