पराली जलाने वालाें की गिरफ्तारी आखिर क्याें नहीं ? सुप्रीम काेर्ट

18 Sep 2025 15:42:24
 
 
 
SC
 
सुप्रीम काेर्ट ने बुधवार काे कहा कि देश की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां और राज्य सर्दियाें से पहले तीन हफ्ते में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय बताएं. काेर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दाैरान की, जिसमें पटाखे और पराली जलाना शामिल है.अगली सुनवाई 8 अक्टूबर काे हाेगी.उगख बीआर गवई और जस्टिस के विनाेद चंद्रन की बेंच ने कमीशन फाॅर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीए्नयूएम), सेंट्रल पाॅल्यूशन कंट्राेल बाेर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बाेर्डाें से कहा कि हर साल सर्दियाें में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, इसलिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है.
काेर्ट ने किसानाें द्वारा पराली जलाने काे लेकर कहा- जाे किसान पराली न जलाने के सरकारी निर्देशाें का उल्लंघन करते हैं, उनकाे गिरफ्तार क्याें नहीं करते? सिर्फ जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, किसानाें काे जवाबदेह बनाना जरूरी है. पराली जलाने वाले किसानाें काे मिनिमम सपाेर्ट प्राइस (एमएसपी) सिस्टम के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए.
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