सुप्रीम काेर्ट ने दिवाली से पहले शुक्रवार काे दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाजत दे दी. काेर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए NEERI और PESO का परमिट हैं, सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं. जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनाेद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी. बेंच ने कहा कि वे काेर्ट के अगले आदेश तक NCR में काेई भी पटाखा नहीं बेचेंगे.अगली सुनवाई 8 अक्टूबर काे हाेगी.
सुप्रीम काेर्ट ने कहा-पटाखाें पर पूरी तरह बैन न ताे संभव है, न ही यह सही है.हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि आप दिल्ली सरकार, पटाखा बनाने और बेचने वालाें सहित सभी हितधारकाें से बातचीत करके एक व्यावहारिक समाधान लेकर आइए जिसे सभी स्वीकार करें. सुप्रीम काेर्ट ने 3 अप्रैल 2025 काे दिल्ली-एनसीआर में पटाखाें पर बैन सिर्फ सर्दियाें के माैसम के बजाय पूरे साल तक बढ़ाने का आदेश दिया था