सुप्रीम काेर्ट ने साेमवार काे राज्य चुनाव आयाेग (महाराष्ट्र) काे 15 फरवरी तक जिला परिषदाें के चुनाव कराने के आदेश दिए. इससे पहले राज्य चुनाव आयाेग के अनुराेध पर काेर्ट ने 15 दिन की समय सीमा भी बढ़ाकर दी. 31 जनवरी चुनाव के लिए डेड लाइन दी थी. आयाेग ने चुनावी तैयारियाें के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुराेध किया थी, इस लिए सुप्रीम काेर्ट ने भी चुनाव आयाेग काे राहत दी.सुप्रीम काेर्ट ने राज्य में पेंडिंग ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावाें में राज्य चुनाव आयाेग काे बड़ी राहत दी है. काेर्ट ने कमीशन काे इन चुनावाें काे पूरा करने के लिए 15 दिन की माेहलत दी है और अब यह प्राेसेस 15 फरवरी तक पूरा करने का आदेश दिया है. इससे चुनावाें की घाेषणा का इंतज़ार कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता काे अब कुछ और दिन इंतज़ार करना हाेगा.
सुप्रीम काेर्ट ने पहले महाराष्ट्र में सभी लाेकल बाॅडीज़ के चुनाव 31 जनवरी तक पूरे करने का आदेश दिया था लेकिन, एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलाें और प्राेसेस काे पूरा करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत के कारण कमीशन ने 10 फरवरी तक माेहलत मांगी थी. साेमवार काे सुप्रीम काेर्ट ने इस अर्ज़ी पर सुनवाई की. सुप्रीम काेर्ट ने राज्य चुनाव आयाेग की रिक्वेस्ट मान ली है.
राज्य चुनाव आयाेग काे ज़िला परिषद चुनावाें के लिए 15 दिन की माेहलत दी गई है और अब काेर्ट ने उनसे कहा है कि वह उन ज़िला परिषदाें और पंचायत समितियाें में चुनाव 15 फरवरी तक पूरे कर लें जहां 50 प्रतिशत आरक्षण लिमिट पार नहीं हुई है.