निर्विराेध चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज

15 Jan 2026 12:35:29
 

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राज्य में मनपा चुनावाें की सरगर्मी के बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) काे कानूनी माेर्चे पर बड़ा झटका लगा है. बाॅम्बे हाई काेर्ट ने मनपा चुनावाें में उम्मीदवाराें के बिना विराेध चुने जाने काे चुनाैती देने वाली मनसे नेता अविनाश जाधव की याचिका खारिज कर दी है. न सिर्फ याचिका खारिज हुई, बल्कि बेंच ने गलत जानकारी देकर काेर्ट काे गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं काे भी आड़े हाथाें लिया.याचिका का ज़िक्र हुआ, ताे काेर्ट काे बताया गया कि यह याचिका पहले से पेंडिंग दूसरी याचिकाओं जैसी ही है. हालांकि, जब सुनवाई शुरू हुई, ताे ऑनलाइन माैजूद सीनियर वकील असीम सराेदे ने साफ किया कि यह याचिका दूसरे पेंडिंग मामलाें जैसी नहीं है, बल्कि सीधे चुनावाें से जुड़ी है.याचिकाकर्ताओं के उलटे-सीधे बयानाें से चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर और जस्टिस गाैतम ए.अंखड की बेंच बहुत नाराज़ हुई.बेंच ने पिटीशनर्स के वकीलाें से जवाब मांगा, सुबह आपने झूठा बयान दिया था कि यह पिटीशन दूसरी पिटीशन्स जैसी ही है. हालांकि, दाेनाें में काेई समानता नहीं है.किसी पार्टी काे इतनी गलत जानकारी देने के पीछे आपकाे क्या जल्दी या डर था? काेर्ट ने शुरू में इशारा किया था कि वह गलत जानकारी देने के लिए पिटीशनर्स पर जुर्माना लगाएगी.
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