नई दिल्ली, 29 जनवरी (वि.प्र./वार्ता) सुप्रीम काेर्ट ने गुरुवार काे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमाें पर अगले आदेश तक राेक लगा दी है. काेर्ट ने नए बदलाव से समाज में बिखराव व खतरनाक परिणाम की आशंका जताई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- नए कानून का दुरुपयाेग संभव हाे सकता है. काेर्ट ने केंद्र सरकार नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्दे श दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च काे फिर हाेगी. वहीं काेर्ट द्वारा राेक काे आंदाेलनकारियाें ने अपनी बड़ी जीत बताया है. पूरे देश में आंदाेलन करने का परिणाम बताया. देशभर में फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम ही लागू रहेंगे. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जाॅयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हाे सकता है. काेर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है, जिनमें आराेप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्राें के साथ भेदभाव करते हैं. यूजीसी ने 13 जनवरी काे अपने नए नियमाें काे नाेटिफाई किया था.