पुणे मेट्राे परियाेजना में कार्यरत ठेका कामगार विगत कई वर्षाें से केंद्रीय वेतन दर, साप्ताहिक व वार्षिक अवकाश, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक व्यवहार जैसे मूलभूत अधिकाराें से वंचित हैं. शासन निर्णय एवं प्रचलित श्रम कानून अस्तित्व में हाेने के बावजूद उनकी प्रभावी अमल न हाेने से कामगाराें में तीव्र असंताेष है. इसी पृष्ठभूमि में पुणे मेट्राे रेल कामगार संघ के काॅन्ट्रै्नट कर्मचारी की न्यायसंगत मांगाें काे लेकर मेट्राे प्रशासन कार्यालय के समक्ष बुधवार(18 फरवरी)काे धरना आंदाेलन किया गया.इस अवसर पर अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ के महामंत्री सचिन मेंगाले ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 18 फरवरी 2025 काे जारी शासन निर्णय काे तत्काल प्रभाव से लागू कर, पुणे मेट्राे के सभी काॅन्ट्रै्नट कर्मचारी काे केंद्रीय वेतन दर के अनुसार वेतन एवं एरियर (फरक राशि) का भुगतान किया जाए.
श्रम मंत्री आकाश पुंडकर ने 18 फरवरी 2025 काे पुणे मेट्राे के काॅन्ट्रै्नट कर्मचारी काे केंद्रीय वेतन दर के अनुसार अंतर सहित वेतन देने संबंधी स्पष्ट शासन नर्णय पारित किया है. तथापि, उक्त शासन निर्णय की अमलवारी आजतक महाराष्ट्र मेट्राे रेल काॅर्पाेरेशन / पुणे मेट्राे प्रशासन द्वारा नहीं की गई है.इस आंदाेलन में भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सचिव बालासाहेब भुजबल, पुणे मेट्राे रेल कामगार संघ अध्यक्ष राम सुरवसे, पुणे जिला अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव सागर पवार, संगठन सचिव उमेश विश्वाद, यश निंबालकर, सुवर्णा भाेसले, निकिता दंडवते,अर्पिता काले आदि पदाधिकारियाें ने मार्गदर्शन किया.