मुंबई मनपा ने ठाेस अपशिष्ट प्रबंधन नियमाें काे और सख्त कर दिया है, जिसके तहत थूकने, कूड़ा फेंकने, कचरे का पृथक्करण न करने और अन्य सार्वजनिक उपद्रवाें के लिए जुर्माना लगाया जाएगा.यह नए नियम सार्वजनिक और निजी दाेनाें स्थानाें पर लागू हाेंगे, क्याेंकि मनपा स्वच्छ सड़काें और बेहतर स्वच्छता के लिए प्रयासरत है. मुंबई मनपा ने ठाेस अपशिष्ट प्रबंधन नियमाें के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाकर पूरे शहर में स्वच्छता और सफाई में सुधार के प्रयास तेज कर दिए हैं. यह कदम आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्राें में स्वच्छ सार्वजनिक स्थानाें और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं काे सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है. मनपा अपशिष्ट उत्पादकाें, प्रतिष्ठानाें, अपशिष्ट सेवा प्रदाताओं और ठाेस अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित नियमाें के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है.
ये नियम अपशिष्ट के भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान काे नियंत्रित करते हैं. अधिकारियाें ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमाें का पालन न करने वाले नागरिकाें और प्रतिष्ठानाें के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. संशाेधित नियमाें के तहत, सामान्य उल्लंघनाें के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है. सार्वजनिक स्थानाें पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि गीले और सूखे कचरे काे अलग-अलग न करने पर 200 रुपये का जुर्माना हाेगा. वैध लाइसेंस के बिना कचरा परिवहन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.विस्तृत नियम और उच्च दंड इन विनियमाें में नगरपालिका ठाेस अपशिष्ट के भंडारण और संग्रहण से संबंधित विस्तृत जिम्मेदारियां, उत्पादकाें, नगरपालिका अधिकारियाें, प्रतिनिधियाें और ठेकेदाराें के कर्तव्य तथा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं के संचालन का विवरण दिया गया है. इनमें जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस मलबा तथा प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल हैं.