बारिश के मद्देनजर सड़काें की मरम्मत और देखभाल का कार्य सुचारु रूप से हाे सके इसके लिए पुणे मनपा के पथ विभाग ने शहर में सड़क खुदाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के अनुसार 1 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच किसी भी विभाग या संस्था काे सेवा वाहिनियां बिछाने के लिए सड़क खाेदने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसी जानकारी मनपा के पथ विभाग की ओर से दी गई है.मनपा द्वारा शहर के विभिन्न शासकीय विभागाें तथा निजी संस्थाओं काे पानी, बिजली, दूरसंचार या अन्य सेवा वाहिनियां बिछाने के लिए सड़क खुदाई की अनुमति दी जाती है. लेकिन बारिश के माैसम में सड़काें की स्थिति खराब न हाे और बारिश के कारण हाेने वाली समस्याओं से बचाव हाे सके, इसके लिए हर वर्ष बारिश से पहले सड़काें का रिसर्फेसिंग और मरम्मत का काम किया जाता है. इन कामाें की शुरुआत 1 मई से की जाने वाली है, इसलिए इस वर्ष भी हर साल की तरह 1 मई से 30 सितंबर के दाैरान सड़क खाेदने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अत्यावश्यक परिस्थिति काे छाेड़कर किसी भी विभाग या संस्था काे इस अवधि में खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए जिन विभागाें या संस्थाओं काे सेवा वाहिनियां बिछाने के लिए सड़क खाेदने की आवश्यकता है, उन्हें सभी काम 30 अप्रैल 2026 से पहले पूरा करना अनिवार्य बताया गया है.इस बीच 1 मई से 30 सितंबर के दाैरान पुणे शहर में किसी भी विभाग या संस्था द्वारा अनधिकृत रूप से सड़क खुदाई करते हुए पाए जाने पर संबंधिताें के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी मनपा के पथ विभाग ने दी है.इस संबंध में मनपा के प्रभारी मुख्य अभियंता पथ विभाग राजेश बनकर ने सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी शासकीय विभागाें, सेवा प्रदाता संस्थाओं तथा संबंधित तंत्राें से इसका संज्ञान लेने की अपील की है.