स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं : हाईकोर्ट

सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी; नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज

    26-Aug-2026
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प्रयागराज, 25 अगस्त (वि.प्र./वार्ता)
इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने स्कूलाें में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. काेर्ट ने साेमवार काे कहा स्कूल में यूनिफाॅर्म के नियम का पालन करना जरूरी है. इससे बच्चाें में बराबरी की भावना रहती है. स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है. हाईकाेर्ट ने कहा, यूनिफाॅर्म की बदाैलत बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहाैल बना रहता है. इसलिए काेई भी छात्र या छात्रा स्कूल के तय किए गए ड्रेस काेड काे बदलने की जिद नहीं कर सकती.
 
काेर्ट ने कहा- स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह यूनिफाॅर्म के विचार के खिलाफ हाेगा. इससे स्कूल के अनुशासन काे तय करने का अधिकार संस्थान के बजाय अलग-अलग छात्राें के हाथ में चला जाएगा.
 
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने इसके साथ ही नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी. इसमें स्कूल के तय ड्रेस काेड के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई थी. कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी काॅलेज से शुरू हुआ.
 
कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की, जबकि काॅलेज प्रशासन ने इसे यूनिफाॅर्म नियम के खिलाफ बताया. इसके बाद विराेध दूसरे काॅलेजाें तक पहुंचा और कुछ जगह भगवा शाॅल पहनकर जवाबी प्रदर्शन हुए. 15 मार्च 2022 काे कर्नाटक हाईकाेर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और स्कूल के तय ड्रेस काेड का पालन कराया जा सकता है.