दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में जमा करें

वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में हेराफेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    26-Aug-2026
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vrundavan
नई दिल्ली, 25 अगस्त (वि.प्र./वार्ता)
दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में जमा करें. वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में हेराफेरी काे लेकर सुप्रीम काेर्ट ने यह आदेश दिया. कहा - यदि ऐसा नहीं हुआ ताे गंभीर अपराध माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई हाेगी. वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान काे लेकर सुप्रीम काेर्ट ने अहम निर्देश दिया है.
 
काेर्ट ने कहा है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा पहले भगवान के खजाने में जमा हाेना चाहिए. दान की रकम मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियाें के ज़रिए सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए. चढ़ावे की चाेरी नहीं हाेने देंगे. सुप्रीम काेर्ट ने कहा कि मंदिर से जुड़े सेवायत, पुजारी या काेई और व्यक्ति दान की रकम अपने पास नहीं रख सकता.
 
काेर्ट ने यह भी साफ किया है कि श्रद्धालु की ओर दिया गया दान भगवान के लिए है. उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है. मंदिर के खजाने में जमा हाेने के बाद ही सेवायताें या संबंधित लाेगाें काे उनका हिस्सा मिल सकता है. सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जाेयमाल्या बागची और वी माेहना की बेंच ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया.सिंह ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही हाई पाॅवर कमेटी की स्टेटस रिपाेर्ट काेर्ट में पेश की थी. उन्हाेंने मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी काेर्ट के सामने रखीं.
 
उन्हाेंने कहा कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.मामले काे गंभीरता से लेते हुए काेर्ट ने मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी काे दान की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा है. काेर्ट ने कमेटी काे इसके लिए एक उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम काेर्ट ने सेवायताें और दूसरे संबंधित लाेगाें काे कड़ी चेतावनी भी दी है. काेर्ट ने कहा है कि अगर काेई व्यक्ति दान काे मंदिर के खजाने तक पहुंचने से राेकने या इस व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट डालने की काेशिश करता है, ताे इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा.